संभल जामा मस्जिद के सर्वे का मुकदमा चलेगा

रीडर टाइम्स डेस्क
संभल की जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगने से बाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस सिविल रिवीजन याचना को खारिज कर दिया। जिसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई थी
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संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने रिवीजन पिटिशन खारिज कर दी। जिससे मस्जिद इंतजामिया कमेटी को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट के फैसले से सर्वे का रास्ता साफ हो गया। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। इस आदेश से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। मस्जिद इंतजामियां कमेटी की ओर से दाखिल पुन निरीक्षण यात्रा पर सुनवाई होने के बाद थी। 13 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह है पूरा मामला –
यह विवाद तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और साथ अन्य ने दावा किया की जामा मस्जिद दर्शन प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाए गए। उन्होंने जिला अदालत में बात दाखिल कर एएसआई के सर्वेक्षण करने की मांग की थी जिला अदालत में एडवोकेट कमिश्नर के जरिए प्रारंभिक सर्वे का आदेश दिया था। जिसे मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट पहले ही 8 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई पर अंतिम रोक लगा चुका है। अब कोर्ट का सोमवार को आने वाला फैसला यह स्पष्ट करेगा की सर्वे की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं इस फैसले प्रदेश भर की निगाहें टिकी है

बता दे कि संभल जामा मस्जिद इंतजाम यह कमेटी की पुन निरीक्षण याचिका में संभल जिला न्यायालय में लंबित मूल बात की आगे की कार्रवाई अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले में हिंदू पक्ष के वादी ने यह घोषणा करने की मांग की थी। कि उन्हें संभल जिले के मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित हरिहर मंदिर में प्रवेश का अधिकार है जो कथित तौर पर जमा मस्जिद है इस मामले में न्याय मूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने गत 13 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद निरीक्षक सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 28 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पूर्वांत सर्वेक्षण यानी एएसआई को 48 घंटे के अंदर सर्वे और रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

संभल में पिछले साल 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था जिसमें पांच लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे इस घटना की बात संभल में सुरक्षा के कारण इंतजाम किया गया इस पूरी हिंसा की जांच एसआईटी कर रही है यहां मामला कई दिनों तक चर्चा का विषय रहा।