GST काउंसिल की बैठक में टैक्‍स फ्री हुआ सैनेटरी नैपकिन, साथ ही फ्रिज-टीवी समेत इन चीजों पर मिलेगी राहत

gst_1532174662_618x347

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने आम जनता को GST में रहत देने का फैसला लिया गया| जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने शनिवार को आम आदमी को राहत देते हुए कई जरूरी चीजों पर से टैक्स कम कर दिया है| काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉफ्रेंस में बताया कि सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) से मुक्त कर दिया गया है| इसकी काफी समय से मांग उठाई जा रही थी| सैनिटरी नैपकिन पर 12 फीसदी का कर लगाया जा रहा था जिसकी चौतरफा आलोचना हो रही थी| बदलाव 27 जुलाई से लागू होंगे| वित्त मंत्री गोयल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की विशेष बैठक 4 अगस्त को दिल्ली में होगी जिसमें एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा|

इसके अलावा झाडू़, स्‍टोन, मार्बल, राखी, लकड़ी की मूर्तियों को जीएसटी से बाहर रखा गया है| वहीं फॉस्‍फेरिक एसिड, हैंडलूम के अलावा 1000 रुपये तक के फुटवियर को 5 फीसदी के स्‍लैब में रखा गया है| बता दें कि पहले 500 रुपये तक के फुटवियर इस स्‍लैब में आते हैं| रेफ्रिजरेटर, 25 इंच तक के टेलीविजन, लिथियम आयन बैटरी, वैक्‍यूम क्‍लीनर, फूड ग्राइंडर्स-मिक्‍सर, स्‍टोरेज वॉटर हीटर, हेयर ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, ब्रश, वॉटर कलर, मिल्क कलर, आइसक्रीम कलर, परफ्यूम, टायॅलेट स्‍प्रे और कमोड को 18 फीसदी के स्‍लैब में रखा गया है| ये सारे आइटम्‍स पहले 28 फीसदी के टैक्‍स स्‍लैब में थे| इसके अलावा हेड ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, वार्निश, वाटर कूलर, मिल्‍क कूलर, आइसक्रीम कूलर पर भी जीएसटी 10 फीसदी घटा दिया गया है|

electronic_2494981_835x547-m

12 फीसदी के स्लैब में आएगी ये वस्तुए

वहीं हैंडबैग, ज्‍वेलरी बॉक्‍स, पेंटिंग के लिए बनने वाला लकड़ी का बॉक्‍स, कांच के डिजाइनर ग्‍लास, डिजाइनर आईना और हाथों से बनाए गए लैंप को 12 फीसदी के टैक्‍स स्‍लैब में रखा गया है| इसके अलावा, आयातित यूरिया पर 5% की कटौती की गई है| वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है| बैठक के बाद वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल अब रेवेन्‍यू कलेक्‍शन के अलावा नई नौकरियां तैयार करने पर जोर देगी| वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की ये पहली बैठक थी|

GST से महिलाओ को भी मिलेगी राहत

सैनेटरी नैपकिन पर जीएसटी फ्री करने के फैसले से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है| दरअसल, सैनेटरी नैपकिन अब तक 12 फीसदी के GST स्‍लैब में शामिल था| लेकिन सरकार के इस फैसले की लंबे समय से आलोचना हो रही थी और कई महिला संगठनों ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर पीएम मोदी से टैक्‍स फ्री करने की अपील की थी|

ये सामान नहीं होंगे GST के दायरे में

मूर्ति-पत्थर, संगमरमर, राखी, लकड़ी की मूर्तियां पर बड़ी राहत दी गई है| इन वस्तुओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा| वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन निर्णयों से राजस्व के संग्रहण पर बहुत कम असर पड़ेगा| 100 वस्तुएं आज के निर्णय से प्रभावित होंगी| साथ ही जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि 5 करोड़ तक का टर्न ओवर वाले कारोबारियों को मासिक तौर पर जीएसटी जमा करना होगा लेकिन उन्हें तिमाही रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा| वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी|