Home malihabad फिल्म और नाटक की शूटिंग करने वालों के लिए कोई कोविड 19 के नियम कानून के कोई मायने नही
फिल्म और नाटक की शूटिंग करने वालों के लिए कोई कोविड 19 के नियम कानून के कोई मायने नही
Oct 22, 2020

संवाददाता राकेश कुमार
रीडर टाइम्स न्यूज़
• मलिहाबाद S.D.M के द्वारा बताया की लखनऊ D.M की परमीशन के द्वारा हो रही शूटिंग
मलिहाबाद / स्कूल खुलेगे मगर 50 % बच्चे ही पढ़ सकेगे। बस और ट्रेने चलेगी मगर 59 % यात्री ही सफर कर सकेंगे। सिनेमा हाल, चिड़ियाघर खुलेगे मगर 50 % दर्शक ही मौजूद रहेगें। शादी ब्याह मे भी कम भीड़ भाड़ रहेगी और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। और तो और नवरात्रि के भण्डारों, जागरणो,रामलीला, रावण दहन जैसे कार्यक्रम भी कोविड 19 के नियमों मे बधे हुये है। मगर शहरों और कस्बों मे फिल्मों और नाटकों की शूटिंग करने मे व्यस्त दर्जनों वालन्टियर और दर्जनों दर्शकों के लिये इसका पालन करना जरूरी नही है। न तो शूटिंग के दौरान मास्क ही जरूरी है। और न ही इनके लिए सामाजिक दूरी के ही कोई मायने है। खास बात यह है कि , दूसरे प्रान्तों और जनपदों से अन्य जगहों पर जाकर शूटिंग करने वाली इस भीड़ को जिलाधिकारी द्वारा परमिशन दी जाती है। लोगों का कहना है कि , क्या बाहर से आने वाले इन लोगों की कोरोना जांच हुई है। और अगर इन्होंने अपनी जांच कराई भी है। तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ से बचाव क्यों नही रखा जा रहा है।