माफिया मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास की विधायक की जाएगी

रीडर टाइम्स डेस्क
माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेड स्पीच मामले में दो साल की सजा हुई है शनिवार को मऊ कोर्ट ने यहां फैसला दिया। सजा का ऐलान के साथ ही अब्बास की विधायक की भी चली जाएगी…

यूपी के बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी फिर संकट में अब्बास को 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पूरा मैदान में दिए नफरतें बयान के लिए दोषी करार दिए जाने के बाद 2 साल का आवास की सजा के साथ ही जुर्माना लगाया गया है। नियमों के मुताबिक 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होने पर दो विधायकी या संसदीय जा सकती है। यही नहीं 2027 में भी अब्बास के चुनाव लड़ने की राह में कानूनी अड़चने आ सकती हैं। अब्बास अंसारी 2 साल 6 महीने जेल में रहने के बाद इसी साल मार्च महीने में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत से बाहर आए थे है। स्पीच मामले में सुनाए जाने के बाद उनकी वापसी हो रही है। अफसर के खिलाफ नफरतें बयान देना उन्हें धमकाना अब्बास को भारी पड़ गया। हालांकि सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद अब्बास के वकीलों ने सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी वह फौरी राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह सजा मऊ जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुनाई इसी मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा और ₹1000 जमाने की सजा दी गई है। इस स्पीच मामले में माउ से विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी कर दिया मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया।

अब्बास पर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ –
अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जिनमें धारा 506 (आपराधिक धमकी )धारा 171F (चुनाव में गलत प्रभाव डालना ) धारा 186 सरकारी कार्य में बाधा ) धारा 198 (सरकारी सेवक को धमकाना )धारा 153A (दो समुदाय में वैमनस्य फैलाना ) धारा 120B (आपराधिक साजिश शामिल )है।