शॉपिंग मॉल्स के खुले ताले

संवाददाता अमित पांडेय

रीडर टाइम्स

1- एक समय में कुछ ही व्यक्तियों को मिलेगी प्रवेश की अनुमति
2- नो मास्क नो एंट्री की तर्ज पर चलेगा शॉपिंग मॉल
3- सिनेमा हॉल/ फूड कोर्ट की बंदी अभी रहेगी जारी

लखनऊ : कोविड-19 की मार झेल रहे शॉपिंग मॉल्स के लिए राहत की खबर आई है l राजधानी में सोमवार से शॉपिंग मॉल्स की महीनों से लटकते ताले खोल दिए जाएंगे l शासन की तरफ से जरूरी गाइडलाइन जारी हो चुकी है कड़े नियमों के अंतर्गत शॉपिंग मॉल्स को चलाने की अनुमति दी गई है lमाल परिसर में फूड प्लाजा और सिनेमाघरों को अभी भी खोलने की इजाजत नहीं मिली है lउत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार से जिला प्रशासन ने शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाजत दे दी है l लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया है कि

“शॉपिंग मॉल्स के प्रबंधन तंत्र से विचार विमर्श करने के बाद जनपद के सभी शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया जाएगा लेकिन संक्रमण को देखते हुए हमने कई कड़े नियमों के अंतर्गत ही शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाजत दी है यदि किसी भी प्रकार की नियम अवहेलना की जाएगी तो पूर्व की भांति इन्हें दोबारा बंद कर दिया जाएगा l”

कंटेनमेंट जोन में कोई भी शॉपिंग मॉल खोला नहीं जाएगा यदि भविष्य में कोई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो उस क्षेत्र में संचालित मॉल तत्काल बंद कर दिया जाएगा l प्रशासन ने प्रति 1000 वर्ग फीट एरिया में दो व्यक्तियों की मौजूदगी की अनुमति दी है इसी मानक के हिसाब से लोग मॉल के अंदर प्रवेश पा सकेंगे l मॉल में प्रवेश करने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हाइड्रोलिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर के द्वारा हैंड वॉश की व्यवस्था माल प्रबंधन की तरफ से सुनिश्चित की जाएगी l माल में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या मुख्य द्वार पर डिजिटली प्रदर्शित करनी होगी ताकि इंतजार करने वालों को वस्तुस्थिति का पता चलता रहे l साथ ही माल में सिर्फ खरीदारी करने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा व्यर्थ में टहलने यानी विंडो शॉपिंग करने की इजाजत फिलहाल नहीं मिली है l शॉपिंग मॉल में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी “NO MASK NO ENTRY “का बोर्ड लगाकर इसको डिजिटली  मॉल के मुख्य द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा
मॉल के अंदर 2 ग्राहकों के मध्य 6 फीट की दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम से इसका प्रचार करते रहना होगा l शॉपिंग मॉल्स प्रातः 9 बजे से रात 9 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे l प्रति दिन मॉल खोलने से पूर्व पार्किंग एरिया के साथ पूरे मानकों के अनुरूप मॉल को सैनिटाइज किया जाएगा l मॉल के प्रबंधन तंत्र को एक मोबाइल स्क्वायड के माध्यम से पूरे परिसर की लगातार निगरानी करानी होगी जिससे मॉल के अंदर किसी भी हिस्से में कोई व्यक्ति अनावश्यक बैठा ना हो l मॉल के सभी स्टाफ को ग्लव्स और मास्क पहनना अनिवार्य होगा l जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि शॉपिंग मॉल परिसर में स्थित फूड स्टाल /फूड कोर्ट/ रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी एवं take away की मंजूरी है वहां पर बैठकर खाने की इजाजत नहीं दी गई है l मॉल परिसर में मौजूद मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों को अभी नहीं खोला गया है l शॉपिंग मॉल परिसर व सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णता वर्जित रहेगा l शॉपिंग मॉल में किड्स जोन/ गेमिंग जोन को बंद रखा गया है l मॉल में प्रवेश करने वाले ग्राहकों को आरोग्य सेतु एप एवं आयुष कवच एप के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई है l