रीडर टाइम्स डेस्क
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर को लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया इसके 5 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने 20-20 हजार के दो पाउंड पर राहुल को जमानत दी राहुल के वकील जमानत आज का डाली थी …

लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने भारतीय सैनिकों के खिलाफ गठित अपमानजनक टिप्पणी मामले में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी। कोर्ट ने 20,000 के मुचलके पर जमानत दी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयान को लेकर दर्ज इस मामले में पांच सुनवाई में हाजिर नहीं हुए थे मंगलवार को उन्होंने एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सरेंडर किया और जमानत याचिका दाखिल की।
क्या था मामला –
सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्ति निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने कोर्ट के समक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवार परिवार दायर किया था उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ा यात्रा के दौरान भारतीय सेवा का अपमान किया था उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेवा और चीनी सेवा के बीच हुई जड़प का जिक्र करते हुए मीडिया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे लेकिन चीन सैनिकों द्वारा हमारे सैनिक की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए की चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की कथित पिटाई के बारे में गांधी के बयान से उनकी भावनाए आहत हुई है वहीं राहुल गांधी ने इस बयान के बाद भारतीय सेना ने अधिकारी बयान भी जारी किया था। सेना ने कहा कि चीनी सेना भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही थी जिसे भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिए इसके बाद चीनी सेना वापस चली गई।
शिकायत के अनुसार की राहुल ने बार-बार अपमानजनक तरीके से कहा था कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को पीट रही है। और भारतीय प्रेस इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछेगा। लखनऊ की अदालत ने पहली नजर में माना था कि राहुल के बयान से भारतीय सेना और उससे जुड़े लोगों और उनके परिवारों का मनोबल कम हुआ इस मामले में अदालत में राहुल को पेश होने का आदेश दिया था जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।